CG Teachers: हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, शिक्षाकर्मी अब बना सकेंगे प्राचार्य

CG Teachers: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि अब शिक्षाकर्मी भी प्राचार्य के पद पर नियुक्त हो सकेंगे। बिलासपुर उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद की डिवीजन बेंच ने सरकार के पदोन्नति नियमों को सही ठहराया।

कोर्ट ने इस बात को स्पष्ट किया कि शिक्षा विभाग में पहले से कार्यरत लेक्चररों के हितों को ध्यान में रखते हुए पदोन्नति के लिए नियम बनाए गए हैं। 65 प्रतिशत पदों में से 70 प्रतिशत पद ई-संवर्ग के लेक्चररों के लिए आरक्षित किए गए हैं, जिससे उनका हित सुनिश्चित होता है।

कोर्ट ने शिक्षकों द्वारा पदोन्नति के नियमों को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा कि पदोन्नति संवैधानिक या कानूनी अधिकार नहीं है। शिक्षाकर्मियों के संविलियन के बाद शिक्षा विभाग में आए लेक्चररों के लिए 30 प्रतिशत पदों का आरक्षण किया गया है, जिसे असंवैधानिक नहीं ठहराया जा सकता।

राज्य सरकार के उप महाधिवक्ता शशांक ठाकुर ने यह भी कहा कि पंचायत विभाग और स्थानीय निकायों के शिक्षकों का स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन एक नीतिगत निर्णय है, और सभी कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए पदोन्नति के अवसर उपलब्ध कराए गए हैं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के द्वारिका प्रसाद केस का संदर्भ भी दिया गया, जिसमें पदोन्नति को कानूनी अधिकार नहीं माना गया।

Leave a Comment