Raipur News: आगामी क्रिसमस एवं नववर्ष के अवसर पर सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए रायपुर के विभिन्न होटल, रेस्टोरेंट, कैफे, ढाबे और बार संचालकों की बैठक का आयोजन किया गया। यह बैठक 24 दिसम्बर 2024 को सिविल लाइन स्थित सी-04 भवन में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेन्द सिंह की अध्यक्षता में आयोजित हुई।
बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर लखन पटले, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पश्चिम श्री डी.आर. पोर्त, नगर पुलिस अधीक्षक सिविल लाइन अजय कुमार (भा.पु.से.), और थाना प्रभारी सिविल लाइन भी उपस्थित थे। बैठक में सुरक्षा के लिहाज से होटल, रेस्टोरेंट, कैफे, ढाबे और बार संचालकों को कई महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिए गए।
- कार्यक्रम की अनुमति और जानकारी: क्रिसमस और नववर्ष के दौरान होटल, रेस्टोरेंट, कैफे, ढाबे और बार संचालकों द्वारा आयोजित किसी भी कार्यक्रम के लिए प्रशासन से अनिवार्य अनुमति ली जानी चाहिए। साथ ही, आयोजकों को कार्यक्रम में उपस्थित होने वाले व्यक्तियों की संख्या, कार्यक्रम में शामिल होने वाले सेलिब्रिटी, और कार्यक्रम के प्रकार के बारे में प्रशासन को पूरी जानकारी देना आवश्यक है।
- डी.जे. और साउंड सिस्टम पर पाबंदी: क्रिसमस और नववर्ष के दौरान सभी बार, होटल, कैफे, ढाबे और रेस्टोरेंट को न्यायालय द्वारा निर्धारित मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा। विशेष रूप से, सभी कार्यक्रमों में डी.जे. के इस्तेमाल पर प्रतिबंध रहेगा, और रात 10:00 बजे के बाद खुले स्थानों पर किसी प्रकार का साउंड सिस्टम बजाने की अनुमति नहीं होगी।
- वाहन पार्किंग की व्यवस्था: होटल, रेस्टोरेंट, कैफे, ढाबे और बार के बाहर वाहन पार्किंग की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए। मुख्य मार्ग या सर्विस रोड पर वाहन पार्किंग की अनुमति नहीं होगी ताकि यातायात व्यवस्था में कोई रुकावट न हो।
- समाप्ति का समय: 31 दिसम्बर 2024 की रात सभी कार्यक्रमों को रात 12:30 बजे से 1:00 बजे के बीच समाप्त कर दिया जाएगा। अगर संचालक इस समय सीमा का पालन नहीं करेंगे, तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
- सार्वजनिक स्थानों पर शराब सेवन पर रोक: होटल, रेस्टोरेंट, कैफे, ढाबे और बार के बाहर सार्वजनिक स्थानों या वाहनों के अंदर शराब का सेवन करने की अनुमति नहीं होगी। ऐसा करते पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
- नशीली पदार्थों का सेवन: कार्यक्रमों के दौरान किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थ जैसे हुक्का, गांजा, या अन्य नशीले पदार्थों का सेवन नहीं किया जा सकता। ऐसे मामलों में संबंधित संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उनका लाइसेंस भी निरस्त किया जाएगा।
- होटल में आई.डी. प्रूफ की व्यवस्था: होटल में ठहरे हुए सभी व्यक्तियों के पास उचित पहचान पत्र (आई.डी. प्रूफ) होना चाहिए, जिसे पुलिस द्वारा मांगने पर पेश किया जाए।
- सूखा नशा और अवैध शराब: क्रिसमस और नववर्ष के दौरान होटलों, फार्महाउस, कैफे और ढाबों में सूखा नशा या अवैध शराब की बिक्री पर रोक होगी। अगर ऐसी गतिविधियां पाई जाती हैं तो संबंधितों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
- सुरक्षा व्यवस्था: संचालकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके कार्यक्रमों में सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए गए हों। इसके अलावा, सुरक्षा गार्ड की तैनाती भी अनिवार्य होगी।
- अधिक पास जारी करने पर रोक: कार्यक्रमों के दौरान आयोजकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे क्षमता से अधिक पास जारी न करें ताकि कोई भी अव्यवस्था या हुड़दंग न हो।
इसके अतिरिक्त, 31 दिसम्बर 2024 को रायपुर पुलिस द्वारा वी.आई.पी. रोड सहित अन्य मुख्य मार्गों पर चेकिंग प्वाइंट लगाए जाएंगे। यहां शराब पीकर वाहन चलाने वालों की ब्रेथ एनालाइज़र से जांच की जाएगी। जो लोग शराब पीकर वाहन चलाते हुए पाए जाएंगे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
इस बैठक में दिए गए इन निर्देशों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि क्रिसमस और नववर्ष के अवसर पर सार्वजनिक स्थलों पर कोई अव्यवस्था न हो और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। सभी होटल, रेस्टोरेंट, कैफे, ढाबे और बार संचालकों से अपेक्षाएँ की गईं हैं कि वे इन नियमों का पालन करके शहर में खुशहाली और सुरक्षा बनाए रखें।