CG NEWS: राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC) ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है, जिसमें ट्रैक्टर-ट्रॉली खरीदने वाले उपभोक्ताओं को उनके दस्तावेज देने से इनकार करने को अनुचित व्यापार व्यवहार करार दिया गया है। आयोग ने स्पष्ट किया कि ट्रैक्टर-ट्रॉली का उपयोग केवल कृषि कार्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे परिवहन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसके दस्तावेज प्रदान करना आवश्यक है।
यह मामला तब सामने आया जब एक किसान ने ट्रैक्टर-ट्रॉली के कागजात न मिलने पर उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज कराई। आयोग ने इस पर संज्ञान लेते हुए निर्देश दिया कि विक्रेता या डीलर उपभोक्ता को आवश्यक दस्तावेज देने से इनकार नहीं कर सकते। इस फैसले से उन किसानों और ग्राहकों को राहत मिलेगी जो अपने ट्रैक्टर-ट्रॉली के दस्तावेज पाने के लिए संघर्ष कर रहे थे।
अब इस फैसले के बाद, ट्रैक्टर-ट्रॉली विक्रेताओं को ग्राहकों को सभी जरूरी दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे, ताकि वे कानूनी रूप से अपने वाहन का उपयोग कर सकें।