SARKARI YOJANA: स्वनिधि योजना भारत सरकार द्वारा छोटे व्यवसायों और सड़क विक्रेताओं (street vendors) के लिए शुरू की गई एक विशेष योजना है। इसका उद्देश्य उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि वे अपनी आजीविका को बेहतर बना सकें और कोरोना महामारी के बाद के आर्थिक संकट से उबर सकें। इस योजना की शुरुआत मुख्य रूप से 1 जून 2020 को की गई थी और इसका मुख्य उद्देश्य सड़क विक्रेताओं को स्व-निर्भर बनाने के लिए ऋण प्रदान करना है।
स्वनिधि योजना के मुख्य उद्देश्य:
वित्तीय सहायता: सड़क विक्रेताओं को कम ब्याज दरों पर छोटे-छोटे ऋण प्रदान करना, ताकि वे अपने व्यापार को फिर से शुरू कर सकें और उसे बढ़ा सकें।
स्व-निर्भरता: विक्रेताओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनाने के लिए ऋण की व्यवस्था करना।
कोविड-19 के प्रभाव से उबारना: महामारी के बाद व्यवसायों की स्थिति को सुधारने और छोटे व्यवसायों को पुनः जीवित करने में मदद करना।
डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देना: योजना के तहत डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना ताकि विक्रेता ऑनलाइन माध्यम से अपने लेन-देन कर सकें और वित्तीय साक्षरता बढ़ सके।
स्वनिधि योजना की विशेषताएँ:
ऋण की राशि: इस योजना के तहत विक्रेताओं को ₹10,000 तक का ऋण मिलता है। यह ऋण 1 साल की अवधि के लिए होता है।
ब्याज दर: इस योजना के तहत विक्रेताओं को सिर्फ 7% वार्षिक ब्याज दर पर ऋण मिलता है। यदि ऋण समय पर चुकाया जाता है, तो ब्याज दर और भी कम हो जाती है।
ऋण की पुनः प्राप्ति: अगर विक्रेता समय पर अपना ऋण चुकता करते हैं तो उन्हें अगले वर्ष के लिए और अधिक ऋण मिल सकता है। इसके अलावा, समय पर ऋण चुकाने पर एक ब्याज सब्सिडी भी प्रदान की जाती है।
ऑनलाइन आवेदन: विक्रेता ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल है। इसे सरल बनाने के लिए कई डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और मोबाइल ऐप्स का उपयोग किया गया है।
ऋण का उपयोग: इस ऋण का उपयोग व्यापार के पुनर्निर्माण, व्यवसाय की वृद्धि, कार्यक्षेत्र के विस्तार, और अन्य व्यापारिक कार्यों के लिए किया जा सकता है।
स्वनिधि योजना के लिए पात्रता:
स्वनिधि योजना का लाभ उन्हीं विक्रेताओं को मिलेगा, जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हैं:
विक्रेता सड़क पर चलने वाले छोटे व्यापारियों जैसे कि चायवाले, खोमचेवाले, फलों के विक्रेता, इत्यादि हों।
व्यापार से संबंधित एक स्थायी स्थान और रजिस्ट्रेशन होना चाहिए।
विक्रेता के पास एक आधार कार्ड और बैंक खाता होना आवश्यक है।
COVID-19 के दौरान बंद व्यवसायों को फिर से शुरू करने का उद्देश्य रखने वाले विक्रेता पात्र होंगे।
स्वनिधि योजना के लाभ:
आर्थिक समर्थन: छोटे विक्रेताओं को उनके व्यवसाय को पुनः चलाने और बढ़ाने के लिए आवश्यक वित्तीय मदद।
सुविधाजनक पुनर्भुगतान: ऋण चुकता करने की प्रक्रिया को सरल और सुविधाजनक बनाया गया है।
आत्मनिर्भरता: यह योजना विक्रेताओं को आत्मनिर्भर बनने में मदद करती है और उन्हें अपना व्यवसाय फिर से चालू करने का अवसर प्रदान करती है।
प्रौद्योगिकी का उपयोग: डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देकर यह योजना विक्रेताओं को तकनीकी दृष्टि से भी सशक्त बनाती है।
निष्कर्ष:
स्वनिधि योजना भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है जो छोटे व्यवसायों और सड़क विक्रेताओं के लिए आर्थिक सुधार का अवसर प्रदान करती है। यह योजना न केवल उनके व्यापार को पुनर्जीवित करने में मदद करती है, बल्कि उन्हें एक स्थिर और स्व-निर्भर आय के स्रोत भी प्रदान करती है।