CG News: शहीद जवानों के परिजनों के लिए राहत पुलिस भर्ती पर लगी रोक हटाई गई

CG News: हाईकोर्ट के निर्देशानुसार, अब केवल शहीद पुलिस कर्मियों और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में कार्यरत सुरक्षा कर्मियों के बच्चों को ही भर्ती में छूट दी जाएगी। यह निर्णय उन विशेष परिवारों को राहत देने के लिए लिया गया है, जिनके सदस्य देश की सेवा में शहीद हो गए या नक्सलवादी गतिविधियों के कारण अपनी जान गंवा बैठे हैं। इस आदेश से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि केवल वही परिवार, जिन्होंने अपनी जान की आहुति दी है, उन्हें भर्ती प्रक्रिया में कुछ विशेष लाभ मिल सके। इससे उनके योगदान और बलिदान की सराहना की जाएगी।

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य पुलिस बल में आरक्षक संवर्ग की भर्ती प्रक्रिया पर लगी रोक को हटा दिया है। इसके साथ ही राज्य में वर्ष 2023-24 के लिए कुल 5967 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया 8 दिसंबर से फिर से शुरू हो रही है। यह भर्ती बस्तर रेंज के तहत बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर जिलों में आवेदित पदों के लिए होगी। इन जिलों के लिए भर्ती केन्द्र के रूप में 05वीं वाहिनी, छसबल, कंगोली को नियुक्त किया गया है।

इस भर्ती प्रक्रिया का उद्देश्य पुलिस बल की संख्या बढ़ाकर राज्य में सुरक्षा की स्थिति को मजबूत करना है। आवेदक अपनी योग्यता और पात्रता के अनुसार इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं।

आवश्यक दस्तावेजों की सूची जानें कौन से दस्तावेज अनिवार्य हैं

बस्तर पुलिस के अनुसार, उन अभ्यर्थियों को जिन्हें 8 दिसंबर को दस्तावेज़ जांच, शारीरिक माप और शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र जारी किए गए हैं, उन्हें निर्धारित समय में भर्ती केंद्र कमांक (01) 05वीं वाहिनी, छसबल, कंगोली में उपस्थित होना अनिवार्य है। अभ्यर्थियों को अपने सभी आवश्यक मूल दस्तावेज़ और छायाप्रति के साथ दस्तावेज़ परीक्षण, शारीरिक माप परीक्षण और शारीरिक दक्षता परीक्षा में भाग लेना होगा। यह प्रक्रिया 8 दिसंबर को निर्धारित तिथि पर आयोजित की जाएगी।

यह सूचना उन सभी अभ्यर्थियों के लिए है जो 27 नवंबर से 7 दिसंबर के बीच भर्ती प्रक्रिया के लिए बुलाए गए थे। पहले जारी किए गए प्रवेश पत्र में दिए गए निर्धारित तिथि अनुसार सभी अभ्यर्थियों को भर्ती केंद्र में उपस्थित होना था। लेकिन अब, इन सभी अभ्यर्थियों के लिए भर्ती के लिए नई तिथि की घोषणा की जाएगी।

अर्थात, जिन अभ्यर्थियों की नियुक्ति पहले 27 नवंबर से 7 दिसंबर के बीच निर्धारित थी, उनके लिए अब भर्ती प्रक्रिया की नई तिथि घोषित की जाएगी और उन्हें उसी के अनुसार उपस्थित होना होगा।

आपके लिए खुशखबरी इन पर मिलेगी छूट

हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार अब केवल शहीद पुलिस कर्मियों और नक्सल प्रभावित सुरक्षा कर्मियों के बच्चों को भर्ती में छूट मिलेगी। इससे पहले प्रदेश के पुलिस कर्मियों और पूर्व पुलिस कर्मियों के बच्चों को भी भर्ती में छूट का लाभ दिया जा रहा था। इस छूट के खिलाफ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। याचिका में यह दावा किया गया था कि यह छूट अनुचित है। इसके परिणामस्वरूप 27 नवंबर से आरक्षक भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई थी।

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