CG NEWS: हाईकोर्ट का फैसला बीएड धारकों को मिलेगा अवसर

CG NEWS: हाल ही में, विभिन्न उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय ने बी.एड. (बैचलर ऑफ एजुकेशन) डिग्री धारकों की प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्ति के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय दिए हैं। ैसलों का उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करना और उचित योग्यता मानदंड स्थापित करना है।

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का फैसला:

मध्य रदेश उच्च न्यायालय ने 3 मई 2024 को दिए अपने निर्णय में, सुप्रीम कोर्ट के 11 अगस्त 2023 के आदेश का हवाला देते हुए, कहा कि इस तिथि के बाद प्राथमिक शिक्षक पद पर बी.एड. डिग्री धारकों की नियुक्ति असंवैधानिक है। हालां11 अगस्त 2023 से पहले नियुक्त बी.एड. धारकों को एक वर्ष के भीतर 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य होगा।

बिहार उच्च न्यायालय का फैसला:

पटना उच्च न्यायालय ने दिसंबर 2023 में अपने फैसले में बी.एड. डिग्री धा को प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक पद के लिए अयोग्य घोषित किया। अदालत ने कहा कि केवल प्राथमिक क्षा में डिप्लोमा (.एल.एड.) धारक ही इन पदों के लिए पात्र ह।

सर्वोच्च न्यायालय का स्पष्टीकरण:

सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2024 में स्पष्ट किया कि 11 अगस्त 2023 कउसके फैसले के बाद बएड. धारक प्राथमिक शिक्षक पद के लिए पात्रहीं होंगे। हालांकि, इस तिथि से पहले नियुक्त बी.एड. धारकों की नौकरियां सुरक्षित रहेंगी, बशर्ते उन्होंने विज्ञापन मेर्दिष्ट योग्यता के अनुसार नियुक्ति प्राप्त की हो।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का फैसला:

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने अप्रैल 2024 में बी.एड. धारकों की प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्तिअवैध घोषित किया। इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई है, जहां मामले कुनवाई लंबित है।

निष्कर्ष:

इन न्यायिक निर्णयों के अनुसार, बी.एड. डिग्री धारक अब प्राथमिक शिक्षक पदों के लिए पात्र नहीं माने जाएंगे। हालांकि, 11 अगस्त 2023 से पहले नियुक्त बी.एड. धारकों की नौकरियां सुरक्षित हैं, लेकिन उन्हें निर्धारित समय के भीतर आवश्यक ब्रिज कोर्स करना होगा। भविष्य में, प्राथमिक शिक्षक पदों के लिए डी.एल.एड. योग्यता को प्राथमिकता दी जाएगी।

Leave a Comment