CG Election: महापौर और अध्यक्ष पदों के आरक्षण का निर्णय, नगरीय निकायों में आचार संहिता लागू

CG Election:  छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों को लेकर रणनीति बना रहे हैं, जबकि प्रशासन ने महापौर और अध्यक्ष पदों के आरक्षण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। शासन के निर्देशानुसार, संबंधित जिलों के कलेक्टरों को 20 दिसंबर तक आरक्षण प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया गया है। इसके बाद आचार संहिता लागू होने की संभावना है, जो चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करेगी।

आरक्षण की प्रक्रिया के बाद, नगर निगमों में महापौर और नगर पालिकाओं में अध्यक्ष पदों के आरक्षण की स्थिति स्पष्ट होगी। भाजपा और कांग्रेस के नेता इस आरक्षण के बाद अपने-अपने आंकलन और संभावनाओं पर चर्चा करने लगे हैं। हालांकि, आरक्षण के बाद ही यह पता चलेगा कि किस नगर निगम में महापौर की सीट किस वर्ग के लिए आरक्षित होगी और किस नगर पालिका में अध्यक्ष पद किस वर्ग को मिलेगा।

इस हफ्ते, 20 दिसंबर तक आरक्षण की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और इसके बाद चुनावी आचार संहिता लागू की जाएगी। आरक्षण के बाद, जो सीटें किसी वर्ग के लिए आरक्षित होंगी, उन पदों के लिए दावेदार अपनी दावेदारी प्रस्तुत करेंगे।

इन दावेदारों में पार्टी के नेता और कार्यकर्ता अपनी-अपनी सियासी चालें चलेंगे। यह प्रक्रिया राज्य के विभिन्न हिस्सों में सियासी हलचल को तेज कर देगी, खासकर उन क्षेत्रों में जहां सीटें ओबीसी, एससी या एसटी के लिए आरक्षित हो सकती हैं।

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