SARKARI YOJANA: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) भारत सरकार की एक प्रमुख कृषि बीमा योजना है, जिसे किसानों को फसल नुकसान से आर्थिक सुरक्षा देने के लिए 18 फरवरी 2016 को लॉन्च किया गया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं, कीटों और बीमारियों से प्रभावित किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
- किसानों को फसल उत्पादन में किसी भी तरह के प्राकृतिक नुकसान से सुरक्षा देना।
- किसानों को कम प्रीमियम पर व्यापक बीमा कवरेज प्रदान करना।
- कृषि क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखना और किसानों की आय बढ़ाना।
- खेती को एक लाभदायक व्यवसाय बनाना और किसानों को आत्मनिर्भर बनाना।
बीमा कवरेज
PMFBY के तहत निम्नलिखित जोखिमों को कवर किया जाता है:
- पूर्व बुवाई (Pre-Sowing) और बुवाई के दौरान नुकसान – यदि मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण बुवाई नहीं हो पाती है।
- खड़ी फसल (Standing Crop) का नुकसान – प्राकृतिक आपदाओं जैसे कि बाढ़, सूखा, तूफान, ओलावृष्टि, भूस्खलन, जलभराव आदि से नुकसान।
- कटाई के बाद का नुकसान (Post-Harvest Losses) – कटाई के 14 दिनों तक खेत में रखी फसल को चक्रवात, ओलावृष्टि और बेमौसम बारिश से नुकसान।
- स्थानीय आपदाएँ (Localized Calamities) – किसी विशेष क्षेत्र में प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, भूस्खलन आदि के कारण हुए नुकसान को कवर करना।
बीमा प्रीमियम दरें
सरकार द्वारा किसानों के लिए प्रीमियम दरें बहुत कम रखी गई हैं:
- खरीफ फसल – 2%
- रबी फसल – 1.5%
- वार्षिक और वाणिज्यिक फसलें – 5%
- शेष प्रीमियम राशि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा वहन की जाती है।
पात्रता
- इस योजना का लाभ सभी किसान उठा सकते हैं, चाहे वे छोटे, सीमांत या बड़े किसान हों।
- ऋण लेने वाले किसान (जो बैंक से कृषि ऋण लेते हैं) के लिए यह योजना अनिवार्य है।
- गैर-ऋणी किसान (जो स्वयं अपनी पूंजी से खेती करते हैं) के लिए यह योजना वैकल्पिक है।
आवेदन प्रक्रिया
- किसान ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन कर सकते हैं।
- ऑनलाइन आवेदन:
- आधिकारिक वेबसाइट pmfby.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
- कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) से भी आवेदन किया जा सकता है।
- ऑफलाइन आवेदन:
- निकटतम बैंक, सहकारी समितियाँ या बीमा एजेंट से आवेदन कर सकते हैं।
आवश्यक दस्तावेज़
- आधार कार्ड
- भूमि दस्तावेज (पट्टा या खसरा-खतौनी)
- बैंक पासबुक की कॉपी
- फसल बोआई प्रमाण (कृषि विभाग से प्रमाणित)
- पासपोर्ट साइज फोटो
दावा प्रक्रिया
- किसान को फसल नुकसान की सूचना 72 घंटे के अंदर बीमा कंपनी, बैंक, या कृषि विभाग को देनी होगी।
- सर्वे के बाद, बीमा राशि सीधे किसान के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है।
योजना के लाभ
प्राकृतिक आपदाओं से फसल का नुकसान होने पर वित्तीय सहायता।
कम प्रीमियम दरों पर अधिकतम बीमा कवरेज।
फसल बीमा दावे की राशि सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है।
ऋण लेने वाले किसानों के लिए अनिवार्य बीमा सुरक्षा।
गैर-ऋणी किसानों को भी स्वेच्छा से योजना में शामिल होने का अवसर।
निष्कर्ष
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच है, जो उन्हें प्राकृतिक आपदाओं से हुए फसल नुकसान की भरपाई करने में मदद करती है। इससे किसानों की आर्थिक स्थिरता बनी रहती है और वे आत्मनिर्भर बनते हैं। अगर आप एक किसान हैं, तो इस योजना का लाभ अवश्य उठाएँ और अपनी फसल को सुरक्षित करें।