SARKARI YOJANA: प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक दुर्घटना बीमा योजना है, जिसका उद्देश्य गरीब और मध्यम वर्ग के नागरिकों को कम प्रीमियम पर बीमा कवरेज प्रदान करना है। इस योजना की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी और इसे 1 जून 2015 से लागू किया गया।
योजना का उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश के गरीब और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मृत्यु या अशक्तता (Disability) के खिलाफ वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है।
पात्रता
- कोई भी 18 से 70 वर्ष की आयु का भारतीय नागरिक इस योजना का लाभ उठा सकता है।
- आवेदक के पास बैंक खाता होना अनिवार्य है।
- बैंक खाते से आधार कार्ड लिंक होना चाहिए (अनुशंसित, लेकिन अनिवार्य नहीं)।
प्रीमियम
इस योजना का वार्षिक प्रीमियम मात्र ₹20 प्रति वर्ष है, जो बैंक खाते से ऑटो-डेबिट (Auto Debit) के जरिए कटता है।
बीमा कवरेज
इस योजना के तहत बीमाधारक को निम्नलिखित लाभ मिलते हैं:
मृत्यु (Death) पर – ₹2 लाख का बीमा कवर।
पूर्ण विकलांगता (Permanent Total Disability) पर – ₹2 लाख का बीमा कवर।
आंशिक विकलांगता (Permanent Partial Disability) पर – ₹1 लाख का बीमा कवर।
नोट: बीमा की राशि केवल दुर्घटना के कारण हुई मृत्यु या विकलांगता पर ही मिलेगी, प्राकृतिक मृत्यु पर नहीं।
पंजीकरण प्रक्रिया
ऑनलाइन आवेदन:
- बैंक की नेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।
- विभिन्न बीमा कंपनियों की वेबसाइट या सरकारी पोर्टल से भी आवेदन किया जा सकता है।
ऑफलाइन आवेदन:
- अपने बैंक ब्रांच में जाकर PMSBY का फॉर्म भरें और जमा करें।
- बैंक कर्मचारी इसे आपके खाते से लिंक कर देंगे।
योजना की महत्वपूर्ण विशेषताएँ
यह एक कम लागत वाली बीमा योजना है।
इसका प्रीमियम सालाना मात्र ₹20 है।
बैंक खाता से ऑटो-डेबिट सुविधा द्वारा भुगतान किया जाता है।
दुर्घटना के कारण मृत्यु या विकलांगता होने पर लाभ मिलता है।
सरकार समर्थित (Government-backed) बीमा योजना है।
दावा प्रक्रिया
यदि बीमाधारक की मृत्यु हो जाती है या वह विकलांग हो जाता है, तो उसके परिवार को दावा (Claim) करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करना होगा:
दुर्घटना की रिपोर्ट संबंधित बीमा कंपनी और बैंक में दर्ज कराएं।
आवश्यक दस्तावेज जैसे – मृत्यु प्रमाण पत्र, अस्पताल के दस्तावेज, आधार कार्ड, बैंक पासबुक आदि जमा करें।
जांच पूरी होने के बाद बीमा राशि लाभार्थी के खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी।
योजना से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियाँ
- यह योजना हर साल 1 जून से 31 मई तक वैध होती है।
- यदि किसी ने योजना को चालू रखा है, तो हर साल 31 मई से पहले ₹20 अपने खाते में रखना जरूरी है, ताकि ऑटो-डेबिट के जरिए प्रीमियम कट सके।
- यदि कोई व्यक्ति बीच में योजना छोड़ देता है, तो वह फिर से इसमें जुड़ सकता है।
योजना से जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण बातें
- यह योजना सरकार और निजी बीमा कंपनियों के सहयोग से चलाई जाती है।
- इसमें सभी बैंक और पोस्ट ऑफिस भाग ले रहे हैं।
- इस योजना में महिलाएँ, किसान, मजदूर और अन्य गरीब तबके के लोग आसानी से शामिल हो सकते हैं।
- PMJJBY (प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना) से अलग, यह केवल दुर्घटना बीमा योजना है।
योजना से संबंधित संपर्क जानकारी
यदि आपको PMSBY से संबंधित कोई भी जानकारी या सहायता चाहिए, तो आप अपने बैंक ब्रांच, सरकारी वेबसाइट (www.jansuraksha.gov.in) या बीमा कंपनी से संपर्क कर सकते हैं।
निष्कर्ष:
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एक सस्ती और प्रभावी बीमा योजना है, जो विशेष रूप से गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए बनाई गई है। केवल ₹20 प्रति वर्ष के मामूली प्रीमियम पर ₹2 लाख तक का बीमा कवर एक बड़ा आर्थिक सहारा हो सकता है। यदि आप अभी तक इस योजना से नहीं जुड़े हैं, तो अपने बैंक में जाकर तुरंत आवेदन करें और इस सरकारी लाभ का फायदा उठाएं!