SARKARI YOJANA: राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (NOAPS) भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिसका उद्देश्य देश के गरीब और बेसहारा बुजुर्गों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। यह योजना 1995 में शुरू की गई थी और इसे राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) के अंतर्गत संचालित किया जाता है।
उद्देश्य:
इस योजना का मुख्य उद्देश्य 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) जीवन यापन करने वाले बुजुर्गों को मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि वे सम्मानपूर्वक जीवन जी सकें।
मुख्य विशेषताएं:
उम्र सीमा:
- 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वृद्ध नागरिक इसके पात्र हैं।
- 80 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को अधिक पेंशन राशि मिलती है।
लाभार्थी वर्ग:
- केवल बीपीएल (Below Poverty Line) परिवारों से संबंधित बुजुर्ग।
पेंशन राशि:
- 60 से 79 वर्ष की आयु के लिए – ₹200 प्रति माह (केंद्र सरकार द्वारा)
- 80 वर्ष या उससे अधिक के लिए – ₹500 प्रति माह (केंद्र सरकार द्वारा)
- इसके अलावा, राज्य सरकारें भी अतिरिक्त पेंशन प्रदान कर सकती हैं।
पेंशन वितरण:
- पेंशन राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते या डाकघर में भेजी जाती है।
पात्रता :
आवेदक की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
आवेदक बीपीएल सूची में दर्ज होना चाहिए।
कोई स्थायी आय स्रोत नहीं होना चाहिए।
भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।
कोई सरकारी कर्मचारी या पेंशनधारी नहीं होना चाहिए।
आवेदन प्रक्रिया:
ऑफलाइन आवेदन:
- अपने ग्राम पंचायत / ब्लॉक कार्यालय / तहसील कार्यालय में आवेदन पत्र जमा करें।
- आवश्यक दस्तावेजों के साथ फॉर्म जमा करें।
ऑनलाइन आवेदन:
- राज्य सरकार की जनकल्याण / सामाजिक न्याय विभाग की वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
- कुछ राज्यों में CSC (Common Service Center) से भी आवेदन किया जा सकता है।
जरूरी दस्तावेज:
- आयु प्रमाण पत्र (आधार, वोटर ID, जन्म प्रमाण पत्र)
- बीपीएल राशन कार्ड
- आधार कार्ड
- बैंक खाता विवरण
- पासपोर्ट साइज फोटो
- निवास प्रमाण पत्र
महत्वपूर्ण बातें:
- यह योजना बुजुर्गों को आत्मनिर्भर और सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर देती है।
- राज्य सरकारें अपने स्तर पर पेंशन राशि बढ़ा सकती हैं।
- यह योजना सामाजिक न्याय और कल्याण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।